रेप केस में दोषी करार तरुण तेजपाल पर लगीं कौन-कौनसी धाराएं?
बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच के जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसांडेकर ने 'तहलका' पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(f), धारा 354(a) और धारा 354(b) के तहत दोषी ठहराया है। धारा 376(2)(f) के तहत दोषी को कम से कम 10 साल की सज़ा और अधिकतम उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है।
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