बैंक धोखाधड़ी केस में SC ने एमटेक ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष को नहीं दी अंतरिम ज़मानत
सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने सोमवार को एमटेक समूह के पूर्व अध्यक्ष अरविंद धाम को ₹2,700 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े कथित मनी लॉन्डरिंग मामले में अंतरिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने 7 अप्रैल को धाम को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था।
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