14 घंटे की देरी पर स्पाइसजेट ने यात्री को दिया था एक बर्गर, अब देना होगा ₹55000 का मुआवज़ा
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्पाइसजेट को एक यात्री को ₹55,000 मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। आयोग ने 14-घंटे फ्लाइट की देरी के दौरान केवल एक बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ देने को 'अपर्याप्त व्यवस्था' माना और कहा कि देरी तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई थी लेकिन एयरलाइन अपनी ज़िम्मेदारी नहीं टाल सकती और यात्रियों की पूरी देखभाल करनी होगी।
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