POSH ऐक्ट के तहत शेयर्ड ऑटो 'वर्कप्लेस' नहीं है: बॉम्बे HC ने इंटरनल पैनल का आदेश किया रद्द
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसबीआई के एक कर्मचारी को यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराने वाली आंतरिक शिकायत समिति के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि जिस शेयर्ड ऑटो में कथित घटना हुई, वह नियोक्ता द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था इसलिए उसे POSH कानून के तहत 'कार्यस्थल' नहीं माना जा सकता।
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