इनकम टैक्स भरते समय गलत जानकारी देना पड़ेगा भारी, 200% तक लगेगा जुर्माना
इनकम टैक्स विभाग ने साफ किया है कि जानबूझकर गलत जानकारी देने या इनकम छिपाने पर टैक्स का 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। नियमों के अनुसार, इनकम कम दिखाने पर 50% तक पेनल्टी लगती है जो मिसरिपोर्टिंग में 200% तक पहुंच सकती है। वहीं, समय पर ITR फाइल न करने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
read more at Moneycontrol


