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ऑफिस में महिला सहकर्मी के सीने को घूरना 'ताक-झांक' का अपराध नहीं मान सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट

short by आयुषी श्रीवास्तव / on Saturday, 11 April, 2026
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मीटिंग के दौरान महिला सहकर्मी का सीना घूरने को लेकर एक शख्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की है। कोर्ट ने कहा, "ऑफिस में महिला सहकर्मी के सीने को घूरना/टकटकी लगाकर देखना नैतिक रूप से पूरी तरह गलत और अपमानजनक हो सकता है...लेकिन इसे आईपीसी की धारा-354C के तहत 'ताक-झांक' (वॉयरिज़्म) का अपराध नहीं माना जा सकता।"