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₹11,000 की दवा ₹1,30,000 में, लूट का कोई उचित कारण बता सकते हैं: सरकार को फटकार लगाते हुए SC

short by शुभम गुप्ता / on Tuesday, 27 October, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक दवाओं की कीमतों को सीमित करने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए दवाओं पर अत्यधिक मार्जिन को लेकर केंद्र सरकार और निजी अस्पतालों को फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कीमोथेरेपी के ₹11,000 के इंजेक्शन का दाम अस्पताल द्वारा ₹1,30,000 वसूले जाने पर कहा, "क्या आप इस लूट का...कोई उचित कारण बता सकते हैं?"