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इस्लाम व ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को एससी का दर्जा नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट से केंद्र

short by आयुषी श्रीवास्तव / on Thursday, 8 December, 2022
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस्लाम व ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जातियों (एससी) का दर्जा नहीं दे सकते क्योंकि दोनों धर्मों में छुआछूत की उत्पीड़क व्यवस्था नहीं थी। बकौल सरकार, दलित ईसाईयों और मुस्लिमों को एससी की सूची में रखने की सिफारिश करने वाली जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में 'गलतियां' थीं।