आदेश की अवहेलना SSP को पड़ी भारी, एचसी ने शाम 4 बजे तक कोर्ट में खड़ा रखा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर SSP मेरठ को शनिवार को शाम चार बजे तक कोर्ट में खड़ा रहने का निर्देश दिया। दरअसल हाईकोर्ट ने बीते 28 सितंबर को एक मामले में आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर एसएसपी मेरठ को तामील कराने और आरोपी को हाईकोर्ट में पेश करने का स्पष्ट निर्देश दिया था।
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