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क्या लाइफ पार्टनर को पैसे गिफ्ट करने पर लगता है टैक्स?

short by Tanya Jha / on Tuesday, 28 July, 2026
पति या पत्नी को पैसे गिफ्ट करना आयकर अधिनियम की धारा 56 के तहत पूरी तरह टैक्स-फ्री है। हालांकि, अगर स्पाउस उस पैसे को एफडी, म्यूचुअल फंड या शेयरों में निवेश करता है, तो धारा 64 के 'क्लबिंग ऑफ इनकम' नियमों के तहत कमाई पर मूल निवेशक को ही टैक्स भरना होगा। PPF निवेश पर यह नियम लागू नहीं होता।