महाराष्ट्र में एंटी-कन्वर्ज़न बिल पेश, धर्मांतरण के बाद हुई शादी तो पैदा हुए बच्चे का क्या होगा धर्म?
महाराष्ट्र विधानसभा में शुक्रवार को 'धर्म स्वतंत्र बिल' (धर्मांतरण विरोधी विधेयक) पेश किया गया। इसमें कहा गया है कि कथित अवैध धर्मांतरण के बाद हुई शादी से जन्मा बच्चा अपनी मां के मूल धर्म का माना जाएगा। विधेयक में यह भी अनिवार्य किया गया है कि धर्म परिवर्तन के इच्छुक लोगों को संबंधित प्राधिकारी को 60-दिन पहले सूचना देनी होगी।
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