खाना बनाना नहीं आने पर महिला के ससुरालवालों की टिप्पणी क्रूरता नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि खाना बनाना नहीं आने पर महिला के ससुरालवालों द्वारा की गई टिप्पणी ईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता नहीं है। एक महिला ने आरोप लगाया था कि ससुरालवाले खाना बनाना नहीं आने पर ताने मारते हैं और बेइज़्ज़ती करते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे छोटे-मोटे झगड़े क्रूरता की श्रेणी में नहीं आते।
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