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आप मुस्लिम नहीं हैं, अलग होने के लिए किए गए दंपति के समझौते को नहीं माना जाएगा तलाक: एमपी एचसी

short by Monika Sharma / on Friday, 24 May, 2024
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि दंपति द्वारा अलग होने के लिए किया गया लिखित समझौता मान्य नहीं है। एक शख्स ने पत्नी द्वारा कराया गया केस रद्द करने के लिए याचिका देकर कहा कि उनके बीच समझौते से रिश्ता खत्म हो चुका था। कोर्ट ने कहा, "दोनों...मुस्लिम धर्म से नहीं हैं इसलिए अदालत आए बिना...तलाक नहीं हो सकता।"