ट्रेन के प्लैटफॉर्म से आगे रुकने को लेकर रेलवे को यात्री को ₹30,000 देने का दिया गया आदेश
चेन्नई (उत्तर) ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रेन के अंकलेश्वर जंक्शन (गुजरात) के प्लैटफॉर्म से आगे रुकने को लेकर रेलवे पर जुर्माना लगाया है। ट्रेन के प्लैटफॉर्म से आगे रुकने से चेन्नई का एक बुज़ुर्ग यात्री पटरियों पर कूदने से घायल हुआ था। रेलवे को शिकायतकर्ता को ₹5,000 कानूनी खर्च समेत कुल ₹30,000 देने का आदेश दिया गया है।
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