पीएम की फोटो लगाकर चंदा मांगने वाले शख्स पर दर्ज केस को रद्द करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने उस शख्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है जिसने कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और सरनेम का इस्तेमाल कर अपने एनजीओ के लिए चंदा मांगा था। कोर्ट ने कहा कि यह एफआईआर रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। आरोपी का नाम पवन पांडे है।
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