शेयर बायबैक से हुए कैपिटल गेन्स पर चुकाना होगा 12% सरचार्ज, जानें इनवेस्टर्स पर क्या पड़ेगा असर
फाइनेंस बिल के नए नियमों के तहत निवेशकों को बायबैक ऑफर में शेयर बेचने पर होने वाले कैपिटल गेन्स पर 12% सरचार्ज देना पड़ेगा। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। इसकी वजह से इंडिविज़ुअल शेयरहोल्डर्स का इफेक्टिव टैक्स काफी बढ़ जाएगा। फिलहाल, बायबैक से कैपिटल गेन्स पर ₹50 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर कोई सरचार्ज नहीं लगता है।
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