रेस्टोरेंट ने स्विगी पर दिखाई गई कीमत से 40% से ज़्यादा वसूला; दोनों को ₹1 लाख देने का आदेश
दिल्ली की कंज़्यूमर कोर्ट ने स्विगी और थेमिस बारबेक्यू हाउस को स्विगी डाइनआउट पर बुफे की गलत कीमत दिखाने पर एक ग्राहक को संयुक्त रूप से ₹1 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। प्लैटफॉर्म पर '2 लोगों के लिए खर्च' ₹1,500 दिखा था जबकि रेस्टोरेंट ने वेज बुफे के लिए ₹1,050/व्यक्ति और नॉनवेज बुफे के लिए ₹1,100/व्यक्ति लिए थे।
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