किनके लिए पैन व आधार को लिंक करना है ज़रूरी और किनके लिए नहीं?
सरकार ने बताया है कि जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया है और जो आधार नंबर के लिए पात्र हैं, उन्हें 30 जून 2023 तक अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा। वहीं, असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासियों के लिए पैन और आधार को लिंक करना ज़रूरी नहीं है।
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