Menu
Inshorts
For the best experience use inshorts app on your smartphone
inshortsinshorts

बेटी को केवल शादीशुदा होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते: HC

short by / on Friday, 16 October, 2026
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी बेटी को केवल विवाहित होने के आधार पर अनुकंपा की नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने सहारनपुर के ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश रद्द कर याचिकाकर्ता के दावे पर 8 सप्ताह के भीतर कारण सहित नया आदेश पारित करने को कहा है।
read more at Livehindustan