भारत में पब्लिक परीक्षा के पेपर लीक करने पर क्या हैं सज़ा के प्रावधान?
'पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) बिल, 2024' के तहत पब्लिक परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल में शामिल लोगों को 3-5 साल तक की जेल और ₹10 लाख तक के जुर्माने की सज़ा हो सकती है। वहीं, संगठित/सुनियोजित अपराधों के लिए 5-10 साल तक की जेल और ₹1 करोड़ से ज़्यादा के जुर्माने की सज़ा हो सकती है।
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