कौन आयकर को लेकर ले सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ और कौन नहीं?
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनर आयकर को लेकर स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं जो नई कर व्यवस्था में ₹75,000 और पुरानी में ₹50,000 है। हालांकि, खुद का काम करने वाले लोग, कारोबारी, कंपनियां और सिर्फ ब्याज, किराए या कैपिटल गेन से कमाई करने वाले लोग इसका लाभ नहीं ले सकते।
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