मैटरनिटी लीव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वापसी पर महिलाओं की नौकरी-प्रमोशन पर नहीं पड़ेगा असर
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि मैटरनिटी लीव से लौटने वाली महिला को सामान्य तौर पर पहले वाला पद या उसके बराबर ज़िम्मेदारी, अधिकार और करियर ग्रोथ वाला पद मिलना चाहिए। बकौल कोर्ट, सिर्फ नौकरी और सैलरी बचाए रखना काफी नहीं है। कोर्ट ने केंद्र को इस संबंध में 6-महीने में नियम बनाने का भी निर्देश दिया।
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