काम के लिए पाकिस्तान गए भारतीय व्यक्ति को दुश्मन नहीं कह सकते: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत रक्षा अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति इसलिए दुश्मन नहीं बन जाता क्योंकि वह काम की तलाश में पाकिस्तान गया था। दरअसल, पिता की संपत्ति को शत्रु संपत्ति के तौर पर देखे जाने के बाद शख्स ने हाईकोर्ट का रुख किया था। शख्स के पिता 1953 में काम की तलाश में पाकिस्तान गए थे।
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