स्तन छूने का प्रयास रेप की कोशिश नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट
कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि 'स्तन छूने का प्रयास रेप की कोशिश नहीं' है। कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा आरोपी को दोषी ठहराने के आदेश को निलंबित कर कहा, "पीड़िता के स्तन छूने का प्रयास पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न का मामला हो सकता है...न कि रेप की कोशिश का।"
read more at X


