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अतुल का वेतन ₹84,000/माह था और उसे हर माह बेटे को ₹40,000 देने का आदेश मिला था: वकील

short by गुंजन कुमार गोस्वामी / on Thursday, 12 December, 2024
फैमिली कोर्ट में इंजीनियर अतुल सुभाष के वकील रहे दिनेश मिश्रा ने बताया है कि बेंगलुरु में अतुल का वेतन करीब ₹84,000/माह था। जुलाई में जौनपुर के फैमिली कोर्ट ने सुभाष के बेटे के लिए उसे ₹40,000 मासिक गुज़ारा भत्ता देने का आदेश दिया था। बकौल वकील, पत्नी की कमाई अच्छी थी इसलिए उसके भरण-पोषण का आदेश नहीं दिया गया।