कैसे होता है लोकसभा स्पीकर का चुनाव?
लोकसभा स्पीकर का पद नव-निर्वाचित सदन की पहली बैठक से ठीक पहले खाली हो जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को पद की शपथ दिलाता है और फिर लोकसभा साधारण बहुमत से नया स्पीकर चुनती है। विपक्ष ने स्पीकर के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है।
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