टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर, इन लोगों के लिए बेहद खास होगा नवंबर
आयकर विभाग के नए निर्देश के मुताबिक, 2022-23 के लिए समय पर आयकर रिटर्न भरने के बावजूद जिन्हें अबतक बकाया टैक्स नहीं मिला और न बकाया कर की मांग का नोटिस मिला, ऐसे मामलों का निपटान 30 नवंबर, 2025 तक किया जाएगा। मामलों का निपटान रिफंड देकर, टैक्स का डिमांड नोटिस भेजकर या रिटर्न प्रोसेस होने की सूचना दी जाएगी।
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