डीजीसीए ने ट्रांसजेंडर को पायलट लाइसेंस न देने की खबरों का किया खंडन, मेडिकल कराने को कहा
डीजीसीए ने केरल के ट्रांसजेंडर ट्रेनी पायलट एडम हैरी को कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) देने से इनकार करने की रिपोर्ट्स का खंडन किया है। बकौल डीजीसीए, हैरी ने सीपीएल के लिए उड़ान के आवश्यक घंटों की अवधि पूरी नहीं की। डीजीसीए ने 'हॉर्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी' लेने वाले हैरी को मेडिकल जांच के लिए फिर से आवेदन करने को कहा है।
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