शख्स ने अपनी सैलरी बताने से किया इनकार, पत्नी ने पता लगाने के लिए दायर की आरटीआई
एक शख्स द्वारा अपनी सैलरी बताने से इनकार करने पर उसकी पत्नी ने सैलरी का विवरण जानने के लिए आरटीआई दाखिल की। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), बरेली को 15 दिनों में महिला को उसके पति की ग्रॉस/नेट इनकम बताने का निर्देश दिया। सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने उसकी पिछली अपील खारिज की थी।
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