आयकर दाता 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं खुलवा सकेंगे नए खाते
केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना में निवेश के नियमों में संशोधन किया है जिसके तहत 1 अक्टूबर 2022 से आयकर दाता अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नए अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। इससे पहले अटल पेंशन योजना में ₹50,000 तक के निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत आयकर में छूट मिलती थी।
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