पत्नी की भावनाओं को चोट पहुंचाया इसलिए उसे ₹1 लाख का हर्जाना दो: गे शख्स से मुंबई का कोर्ट
'टीओआई' की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई की एक अदालत ने एक समलैंगिक शख्स को अलग हो चुकी उसकी 32-वर्षीय पत्नी को ₹1 लाख का हर्जाना देने को कहा है। बकौल रिपोर्ट, कोर्ट ने कहा कि महिला को पति के फोन में उसकी (पति) अन्य पुरुषों के साथ नग्न तस्वीरें मिली थीं और इससे वह भावनात्मक रूप से प्रताड़ित हुई।
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