कोर्ट के संज्ञान में है केस तो पीएमएलए के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती ईडी: एससी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेष अदालत के संज्ञान में कोई मनी लॉन्डरिंग केस है तो ईडी पीएमएलए के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बकौल कोर्ट, आरोपी की हिरासत के लिए ईडी को अदालत में अर्ज़ी देनी होगी। दरअसल, कोर्ट में विचाराधीन मनी लॉन्डरिंग केस में अग्रिम ज़मानत न मिलने पर एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
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