केवल सोने की तस्करी करना यूएपीए के तहत ‘आतंकवादी कृत्य’ नहीं है: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि देश की आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा किए बिना केवल सोने की तस्करी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत 'आतंकवादी कृत्य' नहीं है। कोर्ट ने असम से दिल्ली 83.621 किलोग्राम वज़न के 500 सोने के बिस्किट की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार 9-लोगों को ज़मानत देते हुए यह बात कही।
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