शादी से इतर वयस्कों का सहमति से यौन संबंध बनाना अपराध नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक पति की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि शादी से इतर वयस्कों का सहमति से यौन संबंध बनाना कोई अपराध नहीं है। पत्नी ने हाईकोर्ट में बताया कि वह स्वेच्छा से लिव-इन-रिलेशनशिप में थी। बकौल हाईकोर्ट, जब तक कोई जीवनसाथी के जीवनकाल के दौरान विवाह नहीं करता तब तक लिव-इन-रिलेशनशिप जैसा रिश्ता अपराध नहीं है।
read more at हिन्दुस्तान


