कोविड-19 के दौरान 2020-21 में ली गई फीस का 15% हिस्सा लौटाएं स्कूल: इलाहाबाद एचसी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को कोविड-19 काल (सत्र 2020-21) के दौरान अभिभावकों से ली गई कुल फीस का 15% वापस करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस 15% फीस को अगले सत्र की फीस में एडजस्ट किया जाए और जिन छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है उन्हें 15% फीस वापस की जाए।
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