एससी ने गैंगरेप व हत्या के मामले में मौत की सज़ा पाने वाले 3 लोगों को बरी करने पर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिल्ली में गैंगरेप के बाद 19-वर्षीय युवती की हत्या के मामले में सज़ा-ए-मौत पाए 3 लोगों को सोमवार को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य सुबूतों के आधार पर मामले को साबित करने में विफल रहा। कोर्ट ने कहा, "अदालत ने साफतौर पर ट्रायल के दौरान हुईं कई खामियां देखीं।"


