सरकार ने कफ सिरप को लेकर लिया बड़ा फैसला, बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगा सिरप
सरकार ने कफ सिरप की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, कफ सिरप को ड्रग्स रूल्स 1945 के 'शेड्यूल के' कैटेगरी से हटा दिया गया है जिसके बाद अब सभी सिरप/कफ सिरप ओटीसी (ओवर-द-काउंटर) कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे। अब कफ सिरप को खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य होगी।
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