किराएदार हटाने से पहले मालिक को साबित करनी होगी वजह: बेदखली पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत किराएदार की बेदखली की मांग करने वाले भवन मालिक के लिए वास्तविक ज़रूरत को साबित करना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका दायर करने से पहले भवन मालिक ने वैकल्पिक स्थानों को फिर से किराए पर दिया या बेचा जिससे संदेह पैदा होता है।
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