Menu
Inshorts
For the best experience use inshorts app on your smartphone
inshortsinshorts

कंपनीज़ लॉ में हुआ बदलाव, विदेशी कंपनियों के भारतीय इकाई में विलय के लिए लेनी होगी मंज़ूरी

short by श्वेता भारती / on Wednesday, 11 September, 2024
केंद्र सरकार ने विलय से जुड़े कंपनीज़ कानून में संसोधन किया है। इस बदलाव के बाद किसी भी विदेशी होल्डिंग कंपनी और उसके पूरे मालिकाना हक वाली भारतीय सब्सिडियरी कंपनी के बीच विलय के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से मंज़ूरी लेना ज़रूरी होगा। भारतीय कंपनी को कंपनीज़ कानून के तहत सेक्शन 233 के प्रावधानों का भी पालन करना होगा।