विमानन कंपनियों को 1 अप्रैल से कस्टम अफसरों को देनी होगी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की डिटेल
विमानन कंपनियों को 1 अप्रैल, 2025 से अनिवार्य रूप से कस्टम अधिकारियों के साथ विदेशी यात्रियों की डिटेल शेयर करनी होगी। एयरलाइंस को विमान के उड़ान भरने से 24 घंटे पहले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से जुड़ी जानकारी देनी होगी। नियम का पालन नहीं करने पर सीमा शुल्क विभाग विमानन कंपनियों पर ₹25,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना लगा सकता है।
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