सरकार ने लागू की नई पेंशन योजना, जानें क्या-क्या हुए बदलाव
सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के EPF योजना, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। नई योजना 1952 की EPF योजना की जगह लेगी। इसके तहत पेंशन क्लेम का निपटारा 20 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। तय समय में भुगतान नहीं होने पर लाभार्थी को 12% सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं, सरकारी अंशदान पर न्यूनतम 8.5% रिटर्न का प्रावधान है।
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