महिला ने पति और फैमिली पर करा दीं 45 FIR, ओडिशा हाईकोर्ट बोला- अब तलाक ही रास्ता
ओडिशा हाईकोर्ट ने पति और उसके परिवार के खिलाफ 45 एफआईआर दर्ज कराने वाली एक महिला की वह अर्ज़ी खारिज कर दी है जिसमें उसने निचली अदालत द्वारा मंज़ूर किए गए तलाक के खिलाफ अपील की थी। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह 45 मुकदमे दर्ज कराए गए थे उससे स्पष्ट है कि रिश्ते में गहरी दरार आ चुकी है।
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