अविवाहित व सिंगल महिलाओं को सरोगेसी कानून से बाहर क्यों रखा गया है?: केंद्र से दिल्ली एचसी
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से सिंगल व अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी कानून से बाहर रखने पर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा, "जब सरोगेसी (विनियम) कानून-2021 के तहत विधवा या तलाकशुदा महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं फिर अविवाहित/सिंगल महिलाओं को क्यों इससे दूर रखा गया है?" 44-वर्षीय अविवाहिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की।
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