'मामूली जांच भी नहीं आती', UP पुलिस को SC की फटकार; पीड़ित को ₹6 लाख मुआवज़ा देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए पीड़ित को ₹6 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। पीड़ित को बिना ठोस सबूत के 6 साल जेल में रखा गया जिसपर कोर्ट ने कहा कि पुलिस को मामूली जांच भी नहीं आती। कोर्ट ने डीजीपी को आदेश की कॉपी भेजने और अधिकारियों को जांच प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया।
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