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ट्रेन की पटरी पर कोई वस्तु रखने पर हो सकती है कितने साल की जेल?

short by वेद प्रकाश शर्मा / on Wednesday, 11 September, 2024
पटरी पर सिलिंडर और सीमेंट के ब्लॉक रखे जाने के मामले सामने आने के बाद रेल मंत्रालय ने कहा है कि पटरी पर कोई वस्तु रखना दंडनीय अपराध है और यह ट्रेन यात्रियों के लिए घातक साबित हो सकता है। इस अपराध के लिए रेलवे ऐक्ट की धारा 153 के तहत 5 वर्ष तक जेल की सज़ा हो सकती है।
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