ईद व रामनवमी के मद्देनज़र गौतमबुद्ध नगर में 26 अप्रैल तक लागू की गई धारा 144
ईद व रामनवमी जैसे त्योहारों के मद्देनज़र गौतमबुद्ध नगर में बुधवार से 26 अप्रैल तक धारा-144 लागू कर दी गई है। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक लोगों के जुटने व शराब पीने और सरकारी प्रतिष्ठानों से 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन के इस्तेमाल आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
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