सरकार को बेबी प्रोडक्ट्स के विज्ञापनों की भी जांच करने की ज़रूरत है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के 'भ्रामक विज्ञापनों' के मामले में सुनवाई के दौरान कहा है कि केंद्र सरकार को बेबी प्रोडक्ट्स समेत अन्य उत्पादों के विज्ञापनों की भी जांच करने की ज़रूरत है। बकौल कोर्ट, एफएमसीजी भी भ्रामक विज्ञापनों को प्रकाशित करते हैं और ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल करने वाले बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह नुकसानदायक है।
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