आधार का बायोमेट्रिक डेटा अपराधियों की पहचान में इस्तेमाल नहीं हो सकता: यूआईडीएआई
यूआईडीएआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि आधार की खातिर लिया गया बायोमेट्रिक डेटा अपराधियों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यूआईडीएआई ने बताया कि आधार ऐक्ट, 2016 के तहत आधार नंबर जेनरेट करने के अलावा अन्य मकसदों के लिए बायोमेट्रिक जानकारी को शेयर करने या इस्तेमाल में लाने की 'अनुमति' नहीं है।
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