बिहार में डोसा के साथ सांबर नहीं देने पर उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट पर लगाया जुर्माना
बक्सर (बिहार) में डोसा के साथ सांबर नहीं देने पर उपभोक्ता आयोग ने एक रेस्टोरेंट पर ₹3,500 का जुर्माना लगाया है। दरअसल, एक ग्राहक ने रेस्टोरेंट से डोसा पैक करवाया था लेकिन घर जाकर पैकेट खोलने पर उसे सांबर नहीं मिला। इसकी शिकायत करने पर रेस्टोरेंट ने ग्राहक से कहा था कि ₹140 में वह रेस्टोरेंट नहीं खरीद सकता है।
read more at Times Now नवभारत


