बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से पटना हाईकोर्ट ने किया इनकार
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 1.7 लाख शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी करीब 12 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बहाली पर रोक लगाने से इनकार किया है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि राज्य सरकार ने पूर्व की नियमावली को समाप्त कर नई नियमावली लागू कर दी है। बीपीएससी को बहाली की ज़िम्मेदारी मिली है।
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